सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 17 मार्च 2021 को एक प्रस्ताव पेश किया। जिसमें आईपीओ में यूपीआई के जरिए आवेदन प्रक्रिया की बात की गई | अब इन्वेस्टर्स Apply for IPO with UPI के जरिए आवेदन कर सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर (SEBI) ने कहा कि किसी भी issue से जुड़े मसलों के समाधान की जिम्मेदारी लीड मैनेजर की होती है जिसमें की टाइमलाइन, प्रोसेस और पेमेंट पॉलिसी भी शामिल है इससे जुड़े समझौते में सभी पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए और मुआवजे की समय सीमा का पालन भी किया जाना चाहिए
साल 2018 में SEBI ने रिटेल इन्वेस्टर को ASBA आवेदन के लिए UPI का उपयोग करने की इजाजत दी थी रेगुलेटर ने कहा कि मौजूदा
UPI सिस्टम के एक्सपीरियंस के बेस पर उसने कुछ मसलों की पहचान की है जो बाजार से जुड़े फीडबैक पर आधारित है।
SEBI ने बताया कि राशि ब्लॉक करने के आर्डर मिलने में देरी होना , फंड अनब्लॉक करने में परेशानियां, आवेदन रद्द करने में परेशानियां
और एक ही आर्डर के लिए कई बैंक खातों से पैसे ब्लॉक होना जैसी प्रॉब्लम्स शामिल है। आवेदन से जुड़े इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर इन्हें
आसान बनाना होगा। आईपीओ (IPO) में अब यूपीआई (UPI) के जरिए कर सकेंगे आवेदन।
मार्केट रेगुलेटर (SEBI) ने कहा कि सिंडिकेट बैंकों को राशि ब्लॉक करने के लिए एसएमएस भेजना होगा और समय रहते पूरी सूचना के साथ राशि अनब्लॉक करनी होगी। प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रायोजक बैंकों को आईपीओ से लेकर लिस्टिंग की तारीख तक एक वेब पोर्टल भी बनाना होगा।
यह नियम 1 मई 2021 से लागू हो गए हैं।